क्र.सं.
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लोकसभा
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राज्यसभा
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1.
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इसके सदस्य आम जनता द्वारा वयस्क मतदान की प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं|
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इसके सदस्य राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं|
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2.
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लोक सभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है|
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यह एक स्थायी सदन है जिसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो साल बाद रिटायर हो जाते हैं|
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3.
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इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 552 है|
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इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 है|
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4.
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धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। यह सदन देश में शासन चलाने हेतु धन आवंटित करता है|
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धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त नहीं है|
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5.
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केन्द्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है|
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केन्द्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है|
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6.
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लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं|
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राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उप-राष्ट्रपति करते हैं |
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7.
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इसे निचला सदन या आम जनता का सदन कहा जाता है|
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इसे ऊपरी सदन या ‘राज्यों की परिषद्’ कहा जाता है|
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8.
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यदि कैबिनेट मंत्री द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक इस सदन में पारित नहीं हो पाता है, तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है।
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यदि कैबिनेट मंत्री द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक इस सदन में पारित नहीं हो पाता है, तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा नहीं देना पड़ता है।
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9.
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भारत के राष्ट्रपति इस सदन में आंग्ल-भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं।
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भारत के राष्ट्रपति इस सदन में कला, शिक्षा, समाजसेवा एवं खेल जैसे क्षेत्रों से संबंधित 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं|
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10.
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लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु-सीमा 25 वर्ष है|
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राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु-सीमा 30 वर्ष है|
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Monday, April 6, 2020
लोकसभा / राज्यसभा
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